– 15 मई और 26 मई को घोषित किया था जीरो मोबीलिटी क्षेत्र
बीकानेर 14 जून। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनके स्वास्थ्य रक्षार्थ दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 अंतर्गत पुलिस थाना कोतवाली के अन्तर्गत 15 मई और 26 मई को कोचरों का चैक-डागा सेठिया चैक, गुजरों की मस्जिद से बच्छावतों की चक्की तक, बागड़ी रोड मौहल्ला का क्षेत्र, रांगड़ी चैक रोड सोनी डिजिटल स्टूडियो से मुकीम बोथरा चैक का क्षेत्र तक क्षेत्र में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित में किया गया था।
उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक आवागमन/गतिविधियों के प्रतिबंध के संबंध में जारी एडवाईजरी/निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
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