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देश में संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है : गहलोत

जयपुर।नालसा द्वारा आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा देश में संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान हालात में संविधान द्वारा दी गई स्वतंत्रताओं को बचाने में न्यायपालिका को अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
नालसा व इसकी राज्य इकाइयां विधिक सेवाओं के प्रचार-प्रसार, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने,अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिलवाने तथा लोक अदालतों के माध्यम से अधिकाधिक मुकदमों को निपटाने में महती भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही, वंचित तबकों को न्याय दिलाने तथा भ्रष्टाचार की रोकथाम में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोक अदालतों ने गरीबों, आपदा पीड़ितों, आदिवासियों, वरिष्ठ नागरिकों और एसिड अटैक पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता और मुआवजा दिलवाया है।
देश के स्वतंत्रता आदोलन में वकीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज की स्थिति में भी उन्हें अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। सहिष्णुता लोकतंत्र का गहना है। आज देश में तनाव और हिंसा का माहौल है ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करना चाहिए कि देश में प्रेम, सद्भावना और भाईचारा बना रहे। न्यायपालिका का सम्मान सभी का दायित्व है। राज्यों में राजनैतिक स्थिरता आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के आधार पर प्रभावित करने की प्रवृति पर अंकुश लगे।
इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि समाज के वंचित तबके को न्याय सुलभ हो। न्यायलयों में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। न्यायपालिका से विचाराधीन कैदियों की समस्या बड़ी चुनौती है, इस दिशा में गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने गत वर्षों में विधिक सेवाओं में अभूतपूर्व कार्य करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 66.51 करोड़ तथा 2022-23 में 67.66 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा भवनों के निर्माण और रख-रखाव के लिए भी फण्ड जारी किए गए। लोक अदालतों के सफल अयोजन के लिए अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यों में सम्मिलित रहे राज्य कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अवकाश दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा लोगों को समय पर न्याय मिल सके इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा।
18वें अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सम्मेलन में विधि सेवाओं को मजबूत करने तथा पीड़ित वर्गों को न्याय दिलाने की दृष्टि से जो भी उपयोगी सुझाव आएंगे उनके क्रियान्वन में राज्य सरकार अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभाएगी।

सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधिपति श्री एन. वी. रमन्ना ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकतंत्र तभी सफल माना जाएगा जब न्याय तक सभी की पहुंच तथा कानून में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि जब न्याय व्यवस्था तक गरीब की पहुंच रहेगीतभीवह अपने अधिकारों के उल्लंघन पर कानून का उपयोग कर पाएगा।उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में संविधान की मूल भावनाओं को निहित करते हुए आधुनिक तकनीकों एवं टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों तथा नवाचारों की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के प्रयासों के तहत काफी हद तक देश में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के मामलों में कमी आई है। उन्होंने ज्यूडिशियल सिस्टम में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने तथा नई भर्तियां करने पर भी जोर दिया जिससे कोर्ट में लंबित मामलों को कम किया जा सके।
समारोह में केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कहा कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में तालमेल रहेगा तो संविधान में निहित ’’सभी को न्याय’’ का सपना साकार हो पाएगा। उन्होंने कहा की न्याय का द्वार सभी के लिए खुला होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित लोक अदालतों की तारीफ करते हुए कहा कि इसके माध्यम से आमजन को शीघ्र न्याय मिलने पर राहत मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर गैर जरूरी कानूनों को संसदीय व्यवस्था से हटाया गया है जिससे आमजन पर अनावश्यक भार नहीं पड़े। उन्होंने न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने पर जोर दिया जिससे आमजन को न्यायिक प्रक्रिया की बेहतर समझ हो सकें।
समारोह में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की शुरुआत हुए 25 साल हो चुके हैं । उन्होंने बताया कि इस दौरान प्राधिकरण द्वारा विभिन्न तरह के नवाचार किये गए है जिससे कोर्ट में लंबित मामलों में कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा संचालित आउटरीच कार्यक्रम के तहत 42 दिनों तक देश के सभी गांवों में न्यायालयों के लंबित मामलों को निपटाया गया। समारोह में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश श्री एस. एस. शिंदे ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इससे पहले ई प्रिजन पोर्टल फोर सिटीजन एवं लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत नवाचार का लोकार्पण किया गया। साथ ही, लीगल ऐड केसेज मैनेजमेंट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप फोर लीगल ऐड लायर्स का भी ऑनलाइन लोकार्पण किया गया।
केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा नालसा ऑनलाइन मीडिएशन पोर्टल फॉर कमर्शियल मीडिएशन का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया। समारोह में रिलीज यूटीआरसी एट 75 कैंपेन का भी ऑनलाइन लॉन्च किया गया। साथ ही केंद्रीय विधि मंत्रालय तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच 112 एस्पिरेशनल जिलों में लीगल लिटरेसी प्रोग्राम, टेली लॉ तथा न्यायबंधु के लिए एमओयू किया गया। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायाधीश, विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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