6 माह से ज्यादा दंडित तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी नहीं बन सकता जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि करार दिया गया हो और 6 माह से अधिक का कारावास सुनाया गया हो ।
जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेगा। साथ ही केंद्रीय, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वर्तनी की अंशकालिक नियुक्ति धारण करने वाले व्यक्ति को भी इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का अधिकार नहीं होगा। प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र भरते समय दोष सिद्धि अथवा विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना हेतु घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
गौतम ने बताया कि अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति भी चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकता। हालांकि किसी एकल प्रसव से जन्मी हुई सभी संतानों की संख्या को एक माना जाएगा और दत्तक में दिए गए किसी बच्चे को बच्चों की संख्या की गणना करते समय अप वर्जित नहीं किया जाएगा। गौतम ने बताया कि चुनाव लड़ने की निरर्हताओं में किसी गबन का दोषी पाए जाने को भी शामिल किया गया है।
निर्दलीय प्रत्याशी के लिए होंगे 5 प्रस्तावक
जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम ने बताया कि प्रत्याशी को किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। साथ ही यह भी अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी का नाम क्षेत्र के किसी वार्ड की मतदाता सूची में शामिल हो।गौतम ने बताया कि यदि एक प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवारों को प्रस्तावित करता है तो प्रस्तावक द्वारा प्रथम उम्मीदवार को छोड़कर शेष उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र अवैध माने जाएंगे।
धारा 144 लागू
गौतम ने बताया कि सार्वजनिक सभा आदि में ध्वनिविस्तारक यंत्रों की अनुमति के लिए सक्षम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) होंगे तथा निगम क्षेत्र में जुलूस के लिए अनुमति जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। मतदान के दिन मतदान केन्द्र से तथा मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस आदि के उपयोग पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा