झुंझुनू ,(दिनेश शर्मा”अधिकारी”)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं द्वारा वर्तमान में वैश्विक महामारी कॉविड-19 के संक्रमण के कारण जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु डिजिटल माध्यमों से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे है। आमजन को जगरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय रालसा के तत्वावधान में नालसा द्वारा श्रमिकों हेतु जारी स्कीम व बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजना 2015 श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगी
कार्यक्रम में नालसा(असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के बारे में पवन कुमार शर्मा, अधिवक्ता, पिलानी बताया कि इस योजना का उद्देष्य सभी असंगठित कामगारों तक आवष्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना, सरकारी प्राधिकरण से सहयोग कर तथा जनहित याचिका द्वारा विधान/क्रियान्वयन में दूरी को समाप्त करना, राज्य सरकार तथा जिला प्रषासन की व्यवस्था का इस्तमाल सभी वर्गों के असंगित कामगारों की पहचान कराना व उन्हें पंजीकृत कराना तथा सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाना, नियोक्ताओं को वैधानिक प्रावधानों तथा कामगारों को कार्य हेतु अच्छा वातावरण, आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवष्यकता के प्रति जागरूक करना, कामगारों में वर्तमान विधान एवं योजनाओं के अंतर्गत उनकी पात्रता के बारे में सूचना फैलाना, असंगठित क्षेत्रों के सभी वर्गों के कामगारों की अनेक वर्ग के लिए उपलब्ध योजनाओं के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में उनके पंजीकरण के लिए सहायता एवं सलाह देना व कामगारों को योजना के लाभों को प्राप्त करने में सहायता देना जिनके लिए वे अपनी जरूरत/योग्यता के अनुसार पंजीकृत है। श्रमिकों के लिए असंगठित क्षेत्र मैं नालसा की योजना 2015 एक वरदान साबित होगी यदि इसका लाभ श्रमिक उठाना चाहे लेकिन कानून के प्रति अज्ञानता कितनी है किस श्रमिक अपने 2 वक्त की रोटी में ही जिंदगी निकाल देता है और वह श्रमिक का श्रमिक ही रह जाता है और सरकार की योजनाएं कागजों में ही दफन रह जाता है।
इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती दीक्षा सूद ने बताया कि वर्तमान में कॉविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन वृहद् स्तर पर किया जाना संभव न होने से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार डिजिटल माध्यम से लघु स्तर पर आयोजित किए जा रहे है, जिसमें आज तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं, बच्चों व वयस्कों को विधिक सहायता स्कीम की जानकारी पीएलवी, पैनल अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मचारीगण व आमजन को दी गयी। श्रीमती सूद द्वारा बाल विवाह रोकथाम अभियान की जानकारी प्रदान की व अभियान में में नालसा की अन्य नौ स्कीमों के साथ ही साथ विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत जारी अन्य कल्याणकारी योजनाओं व लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत, विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आदि की भी जानकारी पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गयी। कोविड-19 के चलते कोरोना से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए आमजन को स्कीमों का लाभ पहुंचाने हेतु इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि कोविड-19 की महामारी के इस दौर में कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता से वंचित ना रह सके।