अब फौजदारी प्रकरण में भी पक्षकारों को शीघ्र मिलेगा सस्ता, सुलभ , त्वरित और निशुल्क न्याय
आवेदन प्रत्येक जिला स्तर पर आमंत्रित, निर्धारित प्रारूप में फार्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर


झुंझनू,(दिनेश शर्मा “अधिकारी“)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा) के निर्देश पर राजस्थान के प्रत्येक जिलों मे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर (रालसा) के निर्देशन में फौजदारी प्रकरण में आरोपियों और पक्षकारों की प्रभावपूर्ण पैरवी के लिए एक फुल टाइम लीगल एंड डिफेंस कार्यालय खोला जा रहा है जिसमें एक चींटी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल और एक असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल का पद निर्धारित किया गया है जिसके आवेदन प्रत्येक जिला स्तर पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके फार्म निर्धारित प्रारूप में कार्यालय में जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर को समय 05.00 पी.एम. तक है।
इसी क्रम में झुंझुनू जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, में फौजदारी प्रकरणों में आरोपियों/पक्षकारों की प्रभावपूर्ण पैरवी के लिए एक फुल टाईम लीगल एड डिफेंस कार्यालय खुलेगा। इसके लिए 1 चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल तथा 1 असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन लिए जा रहे है। जिसमें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पात्रता हैः- आपराधिक कानून से संबंधित कम से कम 10 का अनुभव, उत्कृष्ठ लिखित व मौखिक संचार कौशल, बचाव पक्ष के वकील के नैतिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझना, आपराधिक कानून की समझ, कम से कम 30 फौजदारी प्रकरणों में सेशन न्यायालय में पैरवी का अनुभव, कम्प्यूटर की मूलभूत जानकारी, नेतृत्व की क्षमता तथा असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कांउसिल के पद हेतु पात्रताः- फौजदारी कानून की कम से कम 03 साल तक कार्य करने का अनुभव, अच्छा मौखिक व लिखित संचार कौशल, डिफेंस कांउसिल के रूप में कार्य करने हेतु सटीक जानकारी, लेखन व खोज कौशल, आई.टी की जानकारी व कार्यक्षमता का श्रेष्ठ होना है। आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं के कार्यालय में जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर को समय 05.00 पी.एम. तक है। प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश श्रीमती दीक्षा सूद ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में मूल आपराधिक प्रकरणों, अपीलों एवं अन्य कार्यवाही में अभियुक्त की बेहतर पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय भवन में फुल टाइम लीगल एड डिफेंस कार्यालय खोला जाएगा। आरोपियों की तरफ से बेहतर पैरवी के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की ओर से यह योजना प्रारम्भ की गई है।
इस क्रम में सचिव श्रीमती सूद द्वारा शनिवार 03.सितम्बर 2022 को पैनल अधिवक्तागण के साथ एडीआर भवन में मीटिंग ली । मीटिंग के दौरान श्रीमती सूद द्वारा अधिवक्तागण को लीगल एड डिफेंस काउंसिल के संबंध में तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर.2022 के संबंध में जानकारी प्रदान की तथा राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जागरूक किया।