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निसंतान उम्र कैदी को संतान उत्पत्ति हेतु 15 दिनों का पैरोल पर रिहाई की अनुमति

— पटना उच्च न्यायालय का पहली बार बड़ा फैसला रिपोर्ट अनमोल कुमार ओम एक्सप्रेस

पटना 20 अप्रैल । पटना उच्च न्यायालय ने एक निसंतान महिला के याचिका पर उम्र कैद की सजा काट रहे पति को संतान उत्पत्ति के लिए 15 दिनों के पैरोल पर रिहा करने का बड़ा फैसला सुनाया है न्यायालय सूत्रों के अनुसार संतान उत्पत्ति हर मनुष्य का मौलिक अधिकार है एक अभियुक्त 2012 में प्रेमिका की हत्या के जुर्म में जेल में सजा काट रहा है निचली अदालत में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई कानूनी सलाहकारों के अनुसार बिहार में इस तरह का आदेश पहली बार हुआ है आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाला युवक विक्की आनन्द नालंदा जिला के र हुई प्रखंड का निवासी है वारदात के 100 महीना फुल उसकी शादी हुई थी उसकी पत्नी रंजीता पटेल ने पटना हाई कोर्ट में 20 उन्नीस में संतानोत्पत्ति हेतु पति को पैरोल पर रिहाई की याचिका दायर की थी याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय पटना ने 15 दिनों के लिए उसके पति को पैरोल पर हाय का आदेश सुनाया।

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