जयपुर / पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है. प्रदेश की सभी पंचायतों में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में चुनाव होंगे. राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार चुनाव करवाए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार की अर्जी पर सुनाया है. इससे पहले जयसिंह बनाम राज्य सरकार मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी. इस मामले में CJI एसए बोबडे की बैंच में सुनवाई हुई.

AAG मनीष सिंघवी ने सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी:
इससे पहले पंचायती राज चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई को लेकर अर्जी दायर की थी. AAG मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी पेश करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट में CJI एसए बोबडे की बैंच में सुनवाई के लिए 24 तारीख मुकर्रर की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को राजस्थान हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी:
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को राजस्थान हाइकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके जरिए राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायतों के पुनर्गठन के संशोधन आदेश को स्टे किया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी पेंच फंस गया, जब कई प्रभावित और अप्रभावित पंचायतों में चुनाव आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिये. उस पर सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने AOR के जरिए शीघ्र सुनवाई की अर्जी पेश की थी.