माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिमांड की गई अपीलों में से कुछ याचिकाएं निर्णित करते हुए आदेश दिया कि राज्य सरकार एक कमेटी का गठन करे तथा कमेटी प्रत्येक बिलों के आधार पर जिन बिलों के आधार पर माल की खरीद राज्य से बाहर पूर्ण हो चुकी है उन्हें मंडी टेक्स में छूट प्राप्त होगी तथा जिस माल की सेल राज्य के बाहर पूरी नहीं हुई है तथा माल की डिलेवरी विक्रेता द्वारा राज्य के अंदर जिस मंडी क्षेत्र में की गई है उस पर मंडी शुल्क देय होगा |
तत्कालीन सरकार द्वारा सन 2005 से मंडी शुल्क में प्राप्त छूट को बंद कर दिया गया था और अब वर्तमान सरकार द्वारा मंडी शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट से राहत देने का आदेश जारी किया है जबकि वर्तमान में कृषि आधारित उद्योगों की दयनीय स्थिति को देखते हुए यह छूट शत प्रतिशत होनी चाहिए थी ताकि पुराने कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति में सुधार लाया जा सके | कृषि मंडी समिति के अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत मंडी शुल्क में राज्य सरकार को छूट देने का प्रावधान है |