Site icon OmExpress

पोप में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियो को ऋण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

बीकानेर, 16 जून। राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित एवम् विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रांे में स्थानीय आवश्यकतानुसार लघु एवं मध्यम श्रेणी के ऋण पात्र लाभार्थियों को बैंको के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों के लिए दिया जायेगा।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबन्धक बताया कि कैनवास के स्कूल बैग बनाना, सीमेन्ट की जालियां बनाना, कपड़े धोने के साबुन व पाऊडर बनाना, स्टेशनरी की दुकान, फोटोग्राफी, होजरी की दुकान बाईसिकल दुकान, आॅटो मैकेनिक, रेडिमेन्ड गारमेन्ट्स, मणिहारी, प्रोविजन स्टोर एवं बिजली के सामान की दुकान आदि के अन्तर्गत नियमानुसार अनुदान एवं बैंक ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों/ व्यक्तियों को अथवा वार्षिक आय शहरी क्षैत्र में 60,120 रूपये से अधिक न हो व ग्रामीण क्षैत्र में 54,300 रूपये से अधिक न हो को पोप योजना से लाभान्वित किया जाता है।

प्रबंधक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति संबंधित पंचयात समिति से आवेदन पत्र प्राप्त कर एवं पूर्ण भर आवश्यक दस्तावेज सहित पंचायत समिति में जमा करवा सकते है एवं शहरी क्षेत्र के व्यक्ति अनुजा निगम अथवा संबंधित नगर निगम एवं नगर पालिका से आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण भर आवश्यक दस्तावेज सहित अनुजा निगम अथवा नगर निगम एवं नगर पालिका में जमा करवा सकते है। लाभार्थी को योजना के तहत इकाई लागत का 50 प्रतिशत या 10,000 रूपये जो भी कम हो, अनुदान के रूप में निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। आवेदन पत्र निशुल्क दिये जायेंगे।

Exit mobile version