अबोहर : नगर परिषद अबोहर के पूर्व प्रधान प्रमिल कलानी के विरूद्ध दर्ज मुकदमे में माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चण्डीगढ़ द्वारा उनकी अन्तरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि प्रमिल कलानी सहित पार्षद राकेश कुमार ‘टीटू छाबड़ाÓ व उसके भाई नरेश छाबड़ा के विरूद्ध थाना सिटी-1 अबोहर में धारा 420,467,468,471 व 120-बी के अन्तर्गत मुकदमा (नं.194/दिनांक 11-09-2019) दर्ज किया गया था।

