नई दिल्ली,(दिनेश”अधिकारी”)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वेब पोर्टल्स और यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि ऐसे सोशल मीडिया दिग्गज जजों को जवाब तक नहीं देते। कोर्ट ने कहा कि ऐसे डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल शक्तिशाली पुरुषों की सुनते हैं और न्यायिक संस्थानों के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है।सर्वोच्च अदालत मार्च 2020 में हुई तब्लीगी जमात मण्डली के साथ कोविड -19 के प्रसार को जोड़कर मीडिया आउटलेट्स को कथित रूप से फर्जी खबरे फैलाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना ने टिप्पणी की, “मैं किसी भी सार्वजनिक चैनल, ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब पर नहीं आया हूं। वे हमें कभी जवाब नहीं देते हैं और कोई जवाबदेही नहीं है, संस्थानों के बारे में उन्होंने बुरा लिखा है और वे जवाब नहीं देते हैं और कहते हैं कि यह उनका अधिकार है।” सीजेआई ने कहा कि कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म पर प्रसारित समाचारों को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, जिससे देश का नाम के साथ- साथ साम्प्रदायिक माहौल भी खराब होता है।
सीजेआई ने कहा, “यदि आप YouTube पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी फर्जी खबरें हैं। वेब पोर्टल किसी भी सलीके से शासित नहीं होते हैं। खबरों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है और यही समस्या है। इससे अंततः देश का नाम भी बदनाम होता है।” अदालत जमीयत उलमा-ए-हिंद और पीस पार्टी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मार्च 2020 में दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई तब्लीगी जमात मण्डली के साथ कोविड -19 के प्रसार को कथित रूप से फर्जी खबर फैलाने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 सोशल और डिजिटल मीडिया को विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित आईटी नियमों की चुनौतियों के संबंध में केंद्र द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका को सीजेआई न्यायालय के समक्ष रखा जाए। उन्होंने कहा, ” स्थानांतरण याचिका अपने सामने रखें जो आईटी नियमों से संबंधित है। विभिन्न उच्च न्यायालय अलग-अलग आदेश दे रहे हैं।”सी जे आई भी सहमत हुए और जमीयत उलमा-ए-हिंद और पीस पार्टी द्वारा वर्तमान मामले के साथ स्थानांतरण याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए छह हफ्ते बाद मामले की फिर सुनवाई नियत की है ।