नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा “अधिकारी “)। फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है। उनपर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि जेल की सजा होने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें 20-20 हजार रुपये की दो जमानतों और एक निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। राज बब्बर को सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी पाया गया है। वह फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद रहे। 2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी। राज बब्बर वहां से सपा के प्रत्याशी थे। मामला मतदान अधिकारी से मारपीट का था। राज बब्बर एक महीने के अंदर जिला कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं।