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बम ब्लास्ट मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया।

जयपुर: जयपुर में साल 2008 में हुए बम ब्लास्ट मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए भी पांचों गुनहगारों को दोषी करार दिया। इस मामले में सभी पांचों दोषी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके तीन साथियों को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

ये 5 दोषी करार
जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर सहित अन्य स्थानों पर हुए बम धमाकों के आरोपितों में यूपी में लखनऊ निवासी शाहबाज हुसैन, यूपी के आजमगढ़ निवासी मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले के आजमगढ़ निवासी तीन आरोपित शादाब, मोहम्मद खालिद और साजिद बड़ा फिलहाल फरार हैं, दो की मौत हो चुकी है।

जख्म आज भी हरे
इस घटना के 11 साल बाद भी उन परिवारों के जख्म आज भी हरे हैं, जिन्होंने बम धमकों में अपनों को खोया। धमाकों वाले दिन दो बहनें चांदपोल हनुमानजी के मंदिर के पास एक हलवाई की दुकान से दही लेने गई हुई थीं, जब दोनों वहां पहुंचीं तो उसी वक्त धमाका हो गया। एक बहन ने तो उसी समय दम तोड़ दिया और दूसरी बहन अलीना के जिस्म में आज भी उस धमाके से निकले छर्रे मौजूद हैं। अलीना के शरीर में आज भी चार छर्रे मौजूद हैं।

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