चंडीगढ़। अब बिना पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री से जुड़ा सामान नहीं बेच सकेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने यह रोक लगाई है।प्रशासन ने विभिन्न आतंकी घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश बुधवार से लेकर 16 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे। डीसी ने अपने आदेश में कहा है कि देखने में आया है कि आतंकवादी भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स की वर्दी, स्टीकर, लोगो, झंडे आदि का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं में करते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह तय किया गया है कि ऐसे सामानों की बिक्री पर प्रशासन द्वारा नजर रखी जाएगी।

बुधवार से शहर में कोई भी दुकानदार बिना पहचान पत्र किसी भी व्यक्ति को सेना, पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स से जुड़े किसी भी सामान को बेच नहीं पाएगा। आदेश के अनुसार पुलिस, पैरामिल्ट्री फोर्स व सेना की वर्दी व अन्य साजो सामान बेचने वाले दुकानदार पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। वे ग्राहकों का पहचान पत्र, मोबाइल नंबर व पता नोट करेंगे। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश शहर में अगले 60 दिनों तक लागू रहेंगे।_