बुधवार से शहर में कोई भी दुकानदार बिना पहचान पत्र किसी भी व्यक्ति को सेना, पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स से जुड़े किसी भी सामान को बेच नहीं पाएगा। आदेश के अनुसार पुलिस, पैरामिल्ट्री फोर्स व सेना की वर्दी व अन्य साजो सामान बेचने वाले दुकानदार पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। वे ग्राहकों का पहचान पत्र, मोबाइल नंबर व पता नोट करेंगे। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश शहर में अगले 60 दिनों तक लागू रहेंगे।_
बिना पहचान पत्र के सेना से जुड़ा कोई भी सामान बेचने पर रोक, इस वजह से प्रशासन ने लगाई पाबंदी

