

नई नियमावली से 2 लाख कामगारों को मिलेगा फायदा
रिपोर्ट – अनमोल कुमार पटना : बिहार के कामगारों के लिए खुशखबरी। अब राज्य के कल-कारखानों में 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कामगारों को दोगुना वेतन देना होगा। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने नियमावली बना दी है। इसका लाभ सूबे के निबंधित 8,000 से अधिक फैक्ट्री के 2 लाख से अधिक कामगारों को मिलेगा। यह नियमावली कामगारों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध भी बनाने में सहायक होगा। नियमावली तहत तय किया गया है कि निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम लिया जाय। एक कामगार से अधिकतम 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। इस तरह सप्ताह में साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर कामगार से अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में अगर कोई नियोक्ता चाहे तो वे कामगार से 8 घंटे से अधिक काम ले सकते हैं लेकिन एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक ही काम ले सकते हैं। यदि आपातकालीन स्थिति में कामगारों से एक दिन में 12 घंटे से अधिक काम लिए गए तो किसी वर्ष की एक तिमाही में 125 घंटे ही कामगारों से काम लिए जाएंगे। तय समय से अधिक काम कराने पर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कामगार 8 घंटे से अधिक काम करेगा तो उसे ओवरटाइम के तौर पर दोगुना वेतन देना होगा। कामगारों को यह राशि दैनिक या मासिक के तौर पर दी जा सकेगी। कामगारों के काम की प्रवृत्ति एक तरह की होगी। अगर कोई कामगार दो तरह के काम करना चाहें तो राज्य सरकार से उसकी अनुमति लेनी होगी।
जहां 500 काम होंगे वहां नियुक्त होंगे सुरक्षा अधिकारी
वही, जिस फैक्टरी में 500 कामगार होंगे, वहां एक सुरक्षा अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। इससे ज्यादा कामगार होने पर अतिरिक्त कामगारों की बहाली की जायेगी। खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में 250 कामगारों पर ही एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कारखानों में सुरक्षा समिति गठित की जायेगी, जिसमें नियोक्ता के अलावा कामगारों का प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
