– जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने जारी किए आदेश
बीकानेर 3 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बीकानेर में दो कोरोना पोजिटिव मरीजों के मिलने के बाद बीकानेर शहर के राणीसर बास पुरानी मस्जिद, फड बाजार और ठठेरा मोहल्ला में स्थित लोहारों की मस्जिद क्षेत्र के चारों ओर एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार लोक स्वास्थ्य एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में एक किलोमीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 के प्रावधानों अनुसार निषेधाज्ञा जारी की गई है। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
आदेशानुसार क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए किसी भी व्यक्ति के अपने घर से बाहर निकलने पर अथवा आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस क्षेत्र में स्थित चिकित्सक दुकानों के अतिरिक्त समस्त प्रकार की वाणिज्यिक व अन्य व्यावसायिक संस्थानों के खुलने तथा सामाजिक ,राजनीतिक धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम, जुलूस रैली सभा आदि पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । साथ ही क्षेत्र में किराना की दुकान तथा सब्जी मंडी भी आगामी आदेशों तक नहीं खोले जा सकेंगे।

गौतम ने बताया कि आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। साथ ही नगर निगम फायर ब्रिगेड आदि से जुड़े वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि बीमार व आपात चिकित्सकीय आवश्यकता वाले व्यक्तियों के आने-जाने पर रोक नहीं होगी। क्षेत्र के धार्मिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा ,लेकिन इन स्थानों की सफाई व रख रखाव के लिए दो व्यक्ति अनुमति के साथ तय समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
आदेशों की अवहेलना करने वाले संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र में किया दौरा
बाहर से आए लोगों की सूचना देने की अपील की
जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा के साथ शुक्रवार को राणीसर बास स्थित पुरानी मस्जिद क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। दोनों क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। निरीक्षण के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने माइक के जरिए आमजन को सम्बोधित करते हुए घर से बाहर ना निकलने की समझाइश की।

गौतम ने कहा कि लोकस्वास्थ्य और लोक व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, आमजन इसकी अनुपालना करते हुए सहयोग करें। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी निवासी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि उनके यहां बाहर से कोई आदमी आया हुआ है तो उसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी जाए ताकि उसकी जांच हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने सूचनाएं छुपाई तो संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौतम ने कहा कि यहां एक मेडिकल टीम भी आएगी है जो घर-घर जाकर स्क्रीनिंग और सर्वे का काम करेगी।

आदेश की अनुपालना के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
रानीसर बास पुरानी मस्जिद क्षेत्र, फड़ बाजार का क्षेत्र एवं ठंठेरा मौहल्ला में स्थित लोहारों की मस्जिद का क्षेत्र के चारों ओर के एक कि.मी की परिधि क्षेत्र में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर ओदश की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु तीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है।
गौतम ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा अतिरिक्त निदेशक अशोक सांगवा को पुलिस लाईन चैराहा से रोशनी घर तिराहा, रोशनी घर तिराहा से चैखूंटी फाटक व चैखूटी फाटक से बाबूलाल फाटक रेलवे लाईन तथा बाबूलाल फाटक से पुलिस लाईन चैराहा का कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इसी प्रकार उपनिवेशन विभाग अति. आयुक्त प्रेमाराम परमार को कोटगेट- सामुदायिक भवन, कोटगेट दरवाजा से फड़ पाॅईट, फड़ पाॅइंट से मुगल चैक, मुगल चैक से रोशनी घर तिराहा, रोशनी घर तिराहा से टैगोर पब्लिक स्कूल (चैखूंटी फाटक), टैगोर पब्लिक स्कूल से सामुदायिक भवन (बडी जस्सोलाई) तथा उपनिवेशन विभाग उपायुक्त चंद्रभान सिंह भाटी को नया कुंआ से भैरूजी बंगली ठंठेरा रोड़, भैरूजी बगली (ठंठेरा रोड) के पास गली से गोलछा मौहल्ला से रामपुरिया हवेली, रामपुरिया हवेली से पुलिस थाना कोतवाली, पुलिस थाना कोतवाली से मदीना मस्जिद चैक, मदिना मस्जिद चैक से रामदेव कटला, रामेदव कटला से नया कुंआ तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण व निरीक्षण कर ओदशों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे।

आवश्यक चिकित्सा सेवाओं की ड्यूटी के लिए सीएमएचओ अधिकृत
जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने कोराना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मध्यनजर जिले में स्थित मेडिकल काॅलेज , समस्त सम्बद्ध राजकीय चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग काॅलेजों के नर्सिंग कर्मियों तथा अध्ययनरत नर्सिग छात्र-छात्राओं की सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अधिकृत किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोरोना से संबंधित कराये जाने वाले सर्वे आदि कार्यों में आवश्यकता होने पर तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्त कर सकेगें।
उद्योगपति और भामाशाह दीपक पारीक ने दिए 27 लाख
कोरोनावायरस से लड़ाई में सरकार की मदद करने के लिए समाज के कई भामाशाह आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में उद्योगपति दीपक पारीक ने शुक्रवार को 27 लाख रुपए का चेक जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम को सौंपा। उन्होंने 11 लाख पीएम फंड में, 11 लाख कलक्टर कार्यालय खाते में तथा 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत को कोष में दिए। दीपक पारीक ने कहा कि यह संकट का समय है और हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को जीतना है। इस समय जनप्रतिनिधि, प्रशासन , मीडिया और आमजन सहयोग करते हुए एक दूसरे केेे साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी मदद देकर समाज के प्रति अपने दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। पारीक ने अन्य सक्षम लोगों से जितना हो सकेे उतना सहयोग करने की अपील की।
जिला कलेक्टर ने कहा कि बीकानेर के भामाशाह आगे आकर दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। इस मदद से जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में प्रशासन को सहयोग मिल सका है।