बीकानेर । कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने शनिवार को एक आदेश जारी कर शहर के विभिनन क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव रोगी पाए जाने पर 5 थाना क्षेत्र कुछ एरिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
आदेशानुसार थाना नयाशहर के अन्तर्गत रामपुरा बस्ती गली न-1 में-मकान शिवलाल प्रजापत से मकान जीवणदास प्रजापत तक के क्षेत्र में , मुरलीधर व्यास काॅलोनी सी द्वितीय में-मकान एन डी व्यास से मकान विकास हर्ष मौसम विभाग कार्यालय के पास तक के क्षेत्र में, मुरलीधर व्यास काॅलोनी द्वितीय ए में-मकान रामेश्वर लाल बोहरा से मकान अविनाश आचार्य के पास स्थित खाली बाड़ा एस डी पी स्कूल के सामने तक के क्षेत्र में, मुरलीधर व्यास काॅलोनी एफ 800 ब्लाॅक में- मकान महेन्द्र सोनी से मकान शिवराम तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
थाना बीछवाल के अन्तर्गत एन एच-15 बीकानेर से गंगानगर जाने वाली सड़क-दुकान धनजी चैधरी इलेक्ट्रिकल्स से दुकान चुन्नीलाल तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है।
इसी प्रकार से थाना सदर के अन्तर्गत एम एस काॅलेज के पीछे रानीसर बास में-मकान रूधनाथ पडिहार से मकान जैसराज भाटी तक के क्षेत्र में, पुरानी गिन्नाणी में-मकान जेठाराम गहलोत से मकान पे्रमरतन तंवर तक के क्षेत्र में, नवल सागर कुआं के पास – मकान श्रीमति मीना से मकान शैलेस कुमार तक के क्षेत्र में, बाबू बुक सेन्टर के पीछे कुचीलपुरा में-मकान सुरजमल खत्री से मकान किशनलाल खत्री तक क्षेत्र में और पंजाब गिरान मौहल्ला में-मकान रमजान वकील से मकान सलमान तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है।
चौधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।