बीकानेर, 26 जून। अरिक्ति जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चैधरी ने एक आदेश जारी कर बीकानेर शहर के 4 थाना क्षेत्रों में कोरोना से आमजन के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषधाज्ञा लगाई है।
चैधरी ने शुक्रवार को जारी आदेश में कोतवाली क्षेत्र के मुडियां मालियों का मोहल्ला में पाबूजी राठौड़ मंदिर से मकान महेश सोनी तक, छबीली घाटी में मकान शिव प्रकाश व्यास से मकान पन्नालाल तंवर तक के क्षेत्र में और थाना नयाशहर के जस्सूसर गेट के बाहर,पीएनबी बैंक के पास के क्षेत्र में मकान शिवशंकर बिस्सा से गली में भैंरू मंदिर तक क्षेत्र में, आचार्यों की घाटी, नाईयों की गली के पास के क्षेत्र में सड़क आम आचार्यों की घाटी मकान लक्ष्मीनाथ से मकान सत्यनारायण पुरोहित तक, मकान गणेशदास ओझा से मकान रामनारायण ओझा तक के क्षेत्र में, पारीक चैक में मकान मूलंचद नाई व शिव पारीक तक, मकान मनीष पारीक के पीछे वाली गली तक क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
बीकानेर शहर के चार थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चैधरी ने जारी किए आदेश

