नई दिल्ली, (दिनेश शर्मा “अधिकारी”)l मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और पुड्डुचेरी सरकारों को कोरोना वायरस के दूसरे दौर के प्रसार को रोकने के लिए सप्ताहांत यानी एक और दो मई को पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने का सोमवार को सुझाव दिया। तमिलनाडु एवं केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में छह अप्रैल को चुनाव हुए थे और दोनों ही स्थानों पर दो मई को मतगणना होनी है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि चूंकि दो मई का दिन रविवार है इसलिए सरकार को केवल मतगणना और अन्य आवश्यक सेवाओं से जूड़े वाहनों के आवागमन की अनुमति देनी चाहिए। पीठ ने कहा कि लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य लोगों को बाहर निकलने से रोकना और कोरोना महामारी के प्रसार पर काबू पाना है। यदि पहले से कोई उचित घोषणा की जाती है, या 28 अप्रैल तक, तो लोगों के पास पर्याप्त समय हो सकता है और शुक्रवार तक उनके सप्ताहांत की खरीद करने और लॉकडाउन मानदंडों का पालन करने की। जैसा कि कल (रविवार को) पूर्ण तालाबंदी में स्पष्ट रुप से देखा गया था।
गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने 20 अप्रैल से ही रात 10 बजे से सुबह चार बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया है जबकि सभी रविवारों को पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। कल पहले रविवार को पूर्णबंदी लागू की गयी थी।