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महिला सरपंच सावधान पति एवं निकट संबंधी पंचायत कार्यवाही में न बैठे अन्यथा होगी सरपंच एवं संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही

जयपुर।
पंचायत राज्य संस्थाओं में नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर उनके निकट संबंधी या रिश्तेदार काम नहीं कर सकेंगे ऐसा पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा सहयोग करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी पंचायत राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त राजेश यादव ने सभी जिला कलेक्टर एवं वीडियो को पत्र लिखा है यादव के अनुसार सरकार के ध्यान में आया है कि पंचायत राज संस्थाओं में नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके निकट संबंधी या रिश्तेदार कार्यालय के रोजमर्रा के काम कर रहे हैं तथा बैठक में भाग ले रहे हैं जो कतई ठीक नहीं ।
धारा 38 में होगी कार्यवाही सचिव के अनुसार महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर किसी अन्य को काम करते या बैठक में भाग लेते हुए पाए जाने पर उनके खिलाफ

पंचायती राज्य अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्रवाई की जाएगी

उन्होंने चेतावनी दी कि सहयोग करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी सीसीए नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी सचिव यादव ने ऐसा पाए जाने पर सक्षम अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए ।

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