



अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट सुखपाल सिंह सिद्धू व हरिंद्र सिंह सिद्धू की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पिता-पुत्र सहित 3 को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी के अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने धर्मपाल पुत्र डोंकल राम वासी के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 69, 1.07.2016 भांदस की धारा 323,324, 34 आईपीसी के तहत बलराम सिंह, विनोद कुमार पुत्र बलराम वासी दुतारांवाली व दरबारा राम पुत्र काशी राम वासी मटीली व सादुल शहर जिला गंगानगर राजस्थान मामला दर्ज किया था। तीनों आरोपियों ने अपने वकील सुखपाल सिंह सिद्धू व हरिंद्र सिंह सिद्धू के माध्यम से अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पिता पुत्र सहित 3 को बरी कर दिया
