बीकानेर, 12 सितम्बर। कोविड-19 के चलते बीकानेर नगर निगम सहित नोखा, श्रीडूंगरगढ़ एवं देशनोक पालिका सीमा में स्थित समस्त व्यापारिक, व्यवसायिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आदि शनिवार सांय 8 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक बंद रखने के आदेश पूर्व में जारी किए गए थे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने एक अन्य आदेश जारी कर इन आदेशों की निरन्तरता में रविवार को निगम बीकानेर, देशनोक,श्रीडूंगरगढ़ व नोखा नगर पालिका सीमा में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए छूट प्रदान की गई है।
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