

जयपुर । राजस्थान में ट्रांसफर-पोस्टिंग को पर बैन को खोले भले ही दो महीने हुए हो, लेकिन सरकार ने एक बार फिर इसमें संशोधन करते हुए आंशिक बैन लगा दिया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक राज्य में नगरीय निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।नगरीय निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत काम पर लगे सभी इंजीनीयर, आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर नियोजक और बाबू के ट्रांसफर पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का रिव्यू किया था। दो चरणों में अब तक हुए पट्टा जारी करने की कार्यवाही धीमी गति से होने के चलते मुख्यमंत्री ने तीसरे चरण में स्पीड बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे देने के निर्देश दिए थे।
30 मई को खुली थी ट्रांसफर से रोक
कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए 30 मई से राज्य में ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया था। लम्बे समय से कर्मचारी संगठनों के अलावा विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी
ट्रांसफर से बैन हटाने की मांग कर रहे थे। हालांकि वर्तमान में थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर पर अभी भी बैन लगा हुआ है