नगर निगम, जयपुर कोटा और जोधपुर में होने वाले चुनाव छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इन चुनावों को आगे बढ़ाने के लिए करीब नौ पीआईएल कोर्ट में लगाई गई थी। सभी को कोर्ट ने सुना और आज इस बारे में फैसला सुनाया। कोरोना इफेक्ट के चलते यह फैसला लिया गया है। पीआईएल के साथ ही सरकार ने भी कोर्ट में चुनाव टालने के लिए याचिका लगाई थीवायरस फैलने का डर था, छह सप्ताह का समय मांगा थावायरस के खौफ के बीच जयपुर, जोधपुर व कोटा में नवगठित दो-दो निगमों में 5 अप्रैल को चुनाव कराने के खिलाफ राज्य सरकार मंगलवार को हाईकोर्ट पहुंच गई थी।

महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कहा है कि कोरोना के वैश्विक महामारी घोषित होने के बावजूद चुनाव कराने से लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। इस कारण इन्हें स्थगित किया जाए। सरकार के अलावा एडवोकेट पूनमचंद भंडारी, एडवोकेट आनंद शर्मा व एडवोकेट विजय पाठक सहित करीब 9 लोगों ने भी इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। सरकार सहित इन सभी याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई थी। राज्य सरकार सहित अन्य ने अपनी पीआईएल में कहा है कि केन्द्र व राज्य सरकार ने इस संक्रमित बीमारी को रोकने के लिए कई एडवायजरी जारी की हैं।