– गृह विभाग का आदेश- न पार्टी होगी न पटाखे छूटेंगेजयपुर । कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने 31दिसंबर की रात होने वाले जश्न के सारेकार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तकनाइट क-र्यू का ऐलान किया है। यह कर्यू सभी नगर निगम, नगर परिषद और एक लाख से अधिक आबादी के शहरों में लगेगा। गृह विभाग के मुताबिक, नएसाल की पूर्व संध्या पर आयोजित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रम, समारोह पर भी पाबंदी रहेगी। ऐसे में अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, फॉर्म हाउस पर किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजितनहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा दीपावली की तरहआतिशबाजी करनेऔर पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी।12 शहरों में 31 दिसंबरतक है नाइट क-र्यूराज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए प्रदेश के 12 जिलों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगायाहै। इसमें कोटा, जयपुर, जोधपुर,बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा,नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगानगर हैं। इन शहरों में भी केवल शहरी इलाकों में ही नाइट कर्फ्यू है। लेकिन सरकार ने अब नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाले जश्न को देखते हुए पूरेप्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषदऔर एक लाख से अधिक आबादी वालेतमाम शहरों में एक दिन का नाइट क-र्यूलगाया है।

– इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी● रात 8 बजे से पहले रेस्टोरेंट, ढाबे,होटल सहित तमाम दुकानें बंद हो जाएंगे।केवल इमरजेंसी या अनिवार्य सेवाओं सेसंबंधित दुकान (मेडिकल शॉप,अस्पताल) खुले रहेंगे।● मैरिज गार्डन या अन्य स्थानों जैसे लब, होटल, फार्म हाउस या रिसोर्ट मेंनाइट पार्टी के आयोजन नहीं हो सकेंगे।● हर साल 31 दिसंबर रात 12 बजेहोने वाली आतिशबाजी पर रोक रहेगी।● शहरी क्षेत्रों में केवल अति आवश्यककार्यों के लिए ही रात 8 बजे बाद घरों सेनिकल सकेंगे।

You missed