नई दिल्ली,(दिनेश”अधिकारी”)। श्री देवकांत शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा यशवंत कुमार मिश्र के निर्देशानुसार दिनांक 11 सितंबर 2021 दिन द्वितीय शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ साथ सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), राजस्व वाद, उपभोक्ता वाद, स्टाम्प वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा वादकारियों से अपेक्षा की गई है कि संबंधित न्यायालय में सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत करायें।

लघु आपराधिक वादों में चालान की धनराशि ई-पेमेन्ट के माध्यम से एवं भारतीय स्टेट बैंक में चालान के माध्यम से “पावर ज्योति खाता” में भी जमा की जा सकती है तथा जिसकी रसीद सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है। जनपद मथुरा की समस्त जनता को जानकारी देते हुये बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र निस्तारण हो जाता हैै, जिसमें समय एंव धन की बचत होती है, लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं की जा सकती। प्रिलिटीगेशन स्तर पर बैंक एवं मोबाईल कंपनियों के मामलों को निस्तारित कराने में ब्याज आदि की छूट प्रदान की जाती है। अतः समस्त पक्षकार दिनांक 11 सितंबर 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद को नियत कराकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।