

नई दिल्ली । मोदी सरनेम बयान से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोष सिद्धी पर रोक लगा दी। इसका मतलब है कि अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चहिए। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शुक्रवार को इसी मामले में सुनवाई हुई।
दरअसल, ‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को अधिकतम दो साल की सज़ा देने की वजह अपने आदेश में बतानी चहिए थी, गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस पहलू पर विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ।
