रोहतक, 7 जनवरी। हरियाणा रोडवेज यूनियन की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट आर एस वर्मा ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिला के अंतर्गत आने वाले हरियाणा रोडवेज के डिपो व कार्यालयों आदि की 200 मीटर की परिधि में कर्मचारियों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है।
रोड़वेज हड़ताल के मद्देनजर धारा 144 लागू

