– संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए उठाया गया कदम
वैशाली सैनी
रोहतक, 19 जुलाई। जिला मैजिस्ट्रेट आर एस वर्मा ने शौरी कपड़ा मार्केट को आगामी आदेशों तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिला मैजिस्ट्रेट आर एस वर्मा ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, महामारी अधिनियम 1857 की धारा 3 व 4 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
उनका कहना था कि शौरी कपड़ा मार्केट में लगातार भीड़ रहती है और ऐसे में संक्रमण के फैलाव का खतरा बना रहता है। जान माल की हानि को रोकने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपरोक्त आदेश जारी करना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार शॉरी कपड़ा मार्केट आगामी आदेशों तक बंद रहेगी। 3 दिनों के बाद स्थिति को देखकर आगामी कोई निर्णय लिया जाएगा।