रिपोर्ट – अनमोल कुमार

रांची : चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में CBI ने लालू प्रसाद को जमानत देने का विरोध किया है। CBI ने दावा किया है कि इस मामले में लालू प्रसाद की सजा की आधी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। इस कारण आधी सजा काट लेने के आधार पर उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। चूंकि लालू प्रसाद ने इस मामले को रिमांड पर नहीं लिया था। इस कारण पूर्व की सजा में इसे शामिल नहीं किया जा सकता। CBI ने बुधवार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने CBI को जवाब दाखिल करने और इस मामले से निचली अदालत से रिकॉड मांगा था। निचली अदालत से मामले के रिकॉर्ड हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

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