

आधी सजा पूरी करने व खराब सेहत के आधार पर पर मिली जमानत
एक लाख की जमानत राशि व 10 लाख रुपये जुर्माना करना होगा जमा
नजरिया संवाद / अनमोल कुमार
रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में जमानत दी गई है। इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी।
जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि उन्हें आधी सजा पूरी करने और स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर हाईकोर्ट ने जमानत दी है। उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि और 10 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करने होंगे। इसके बाद वे जल्द ही जेल से बाहर होंगे।
हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार की थी। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्मना लगाया था। इसके साथ ही अब लालू को चारा घोटाले के सभी मामलों में अब जमानत मिल गई है।
राजद सुप्रीमो पर चारा घोटाले के पांच मामले दर्ज थे और सभी में सजा मिली है। सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील के साथ जमानत याचिका दायर की थी। आधी सजा काटने और स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद ने जमानत मांगी थी। लालू प्रसाद बीमार चल रहे हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है।