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वित्त मंत्रालय ने विवाद से विशवास के तहत भुगतान की समयसीमा 30 सितंबर तक बढाई

बीकानेर।बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं कानूनी सलाहकार गणेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर समाधान योजना विवाद से विशवास के तहत भुगतान की तिथि एक माह और बढाकर 30 सितंबर कर दी है । इस योजना के तहत विवादित कर, ब्याज, जुर्माने और शुल्क के मामलों का समाधान किया जाता है ।इसमें किसी आंकलन या पुनः आंकलन आदेश में 100 प्रतिशत विवादिर कर और 25 प्रतिशत विवादित जुर्माने या ब्याज या शुल्क के भुगतान के बाद मामले का समाधान हो जाता है । इसमें करदाता को ब्याज, जुर्माने की छूट के अलावा आयकर क़ानून के तहत किसी अभियोजन से छूट भी मिलती है ।वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ब्यान के अनुसार फॉर्म 3 जारी करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए भुगतान की तिथि को 30 सितंबर 2021 तक बढाने का फैसला किया गया है । विवाद से विशवास के तहत भुगतान के लिए फॉर्म 3 जरूरी है । इससे पहले मंत्रालय ने जून में इस योजना के तहत भुगतान की तिथि को बढाकर 31 अगस्त किया था हालांकि करदाताओं के पास ब्याज की अतिरिक्त राशि के साथ 31 अक्टूबर तक भुगतान करने का विकल्प था । साथ ही मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की 31 अक्टूबर की तिथि में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

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