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विभिन्न थाना क्षेत्रों में लागू धारा 144 आदेश प्रत्याहारित

बीकानेर 12 जून। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चैधरी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनके स्वास्थ्य रक्षार्थ दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 अंतर्गत 27 मई तथा 28 मई को बीकानेर शहर के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया था।

अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गए रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त हुए है। ऐसी स्थिति में आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए जयनारायण व्यास थाना के अतंर्गत जयनारायण व्यास काॅलोनी, नयाशहर क्षेत्र तथा सिटी कोतवाली क्षेत्र में लगाया गए कफ्र्यू को हटा लिया गया हैं

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