बीकानेर 12 जून। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चैधरी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनके स्वास्थ्य रक्षार्थ दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 अंतर्गत 27 मई तथा 28 मई को बीकानेर शहर के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया था।
विभिन्न थाना क्षेत्रों में लागू धारा 144 आदेश प्रत्याहारित

