– अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चैधरी ने जारी किए आदेश
बीकानेर, 06 जुलाई। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चैधरी ने आदेश जारी कर शहर के 7 थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की थी। चूंकि उक्त प्रतिबन्ध क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये रोगी के सम्पर्क में आये व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त होने पर विभिन्न आदेशों को प्रत्याहारित कर लिया है।
उन्होंने बताया कि थाना सदर क्षेत्र के अन्तर्गत 04 जून को सिविल लाईन्स-भ्रमण पथ के सामने रेलवे अधिकारी आवास संख्या 35-शांति विला लग्जरी अपार्टमेंट-कस्वाॅ अस्पताल एवं डाॅ. हनुमान सिंह कस्वाॅ के निवास तक के क्षेत्र में, 08 जून को पुलिस थाना गंगाशहर के अन्तर्गत डागा गैस एजेन्सी के पास वाली गली से बोथरा स्कूल होते हुए बोथरा चैक तक का क्षेत्र में तथा पुलिस थाना सिटी कोतवाली के अन्तर्गत श्रीराम ज्वैल्र्स से मकान लक्ष्मी नारायण सोनी से मलिक ज्वैल्र्स तक भार्गव मौहल्ला के क्षेत्र में तथा 11 जून को पुलिस थाना जयनारायण व्यास काॅलोनी क्षेत्र के अन्तर्गत डूंगर काॅलेज के पूर्वी गेट के सामने स्थित विद्युत विभाग काॅलोनी के आवासीय क्षेत्र में एवं गंगाशहर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत रानीसर छोटा से मोहता सराय की गली के दक्षिण स्थित सेवगजी की चक्की से कारखाना जाकिर हुसैन छींपा मोहता सराय तथा मकान राजकुमार-गीता निवास मकान जाकिर हुसैन छींपा मोहता सराय तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई थी, जिसे प्रत्याहारित कर लिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर), बीकानेर, ने बताया कि 18 जून द्वारा पुलिस थाना नयाशहर के अन्तर्गत अन्त्योदया नगर के दक्षिण दिशा मकान खण्डेलवाल से उत्तर दिशा मकान रोजेश अधिवक्ता तक-पूर्व दिशा मकान सी-33 से पश्चिम दिशा प्लाॅट सी-43 तक-उत्तर दिशा मकान श्याम अग्रवाल वाली गली जो पानी टंकी पार्क की पश्चिमी दिशा तक के क्षेत्र में तथा रामपुरा बस्ती गली नं. 09 त्रिमुर्ति मंदिर के पास पूर्व दिशा मकान आसुराम नाई से पश्चिम दिशा मकान सुंदर बाह्मण तक-दक्षिण दिशा मकान जितेन्द्रसिंह वाली सम्पूर्ण गली से उत्तर दिशा आगे बंद गली तक के क्षेत्र में और 20 जून द्वारा बीछवाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस आवासीय काॅलोनी, करणी नगर “ब्लाॅक पी” में अवासीय क्वार्टर संख्या 179 से क्वार्टर संख्या 190 तक के क्षेत्र में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित किया गया था,जिसे प्रत्याहारित कर लिया है।
उक्त समस्त क्षेत्र में लाॅक डाउन एरिया हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देश के अध्यधीन अनुमत गतिविधियाँ ही लागू रहेगी। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक आवागमन/गतिविधियों के प्रतिबंध के संबंध में जारी एडवाईजरी/निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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