फूड सेफ्टी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नए आदेश के तहत मिठाई कारोबारियों को अब शो-केस में मिठाई का नाम, दाम, कब बनाई गई और इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये सारी जानकारी शो-केस में रखी मिठाई की ट्रे पर डिस्प्ले करना होगा। अभी तक ये जानकारी मिठाई के डिब्बे या पैकिंग पर दर्ज होती थी, लेकिन खुले में बिकने वाला मावा और दूसरी मिठाइयां टे्र में बेचते हैं। मिठाई की दुकान पर इस तरह की जानकारी नहीं लिखी होती है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि पहले व्यापरियों की गाइडलाइन की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उनकी काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद समय-समय पर दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और मिठाइयों का सैम्पल लेकर जांच की जाएगी। यदि मिठाइयों में मिलावट निकली और गाइडलाइन के अनुसार मिठाई की जानकारी नहीं लिखी गई, तो दुकानों को सीज किया जाएगा