अबोहर 19 अक्तूबर (शर्मा)। अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश दलीप कुमार की अदालत में शिकायतकर्ता ुकुलविन्द्र सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह नई आबादी गली नंबर 21 बडी पोडी के वकील श्रवरण कुमार ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सवा दो लाख चैक बाऊंस के मामले में आरोपी गगनदीप उर्फ पंछी पुत्र सुखविन्द्र सिंह गली नंबर 19 बडी पोडी अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद एडवोकेट श्रवण कुमार की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए गगनदीप उर्फ पंछी को चैक बाऊंस का दोषी करार देते हुए दो वर्ष कैद व 4 लाख रूपए हर्जाने की सजा सुनाई।

मिली जानकारी के अनुसार कुलविन्द्र सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह को सवा 2 लाख का चैक गगनदीप उर्फ पंछी पुत्र सुखविन्द्र सिंह नई आबादी गली नंबर 19 ने दिया था। जब कुलविन्द्र सिंह ने बैंक में लगाया तो खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। कुलविन्द्र सिंह ने अपने वकील श्रवण कुमार के माध्यम से गगनदीप के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गगनदीप उर्फ पंछी को सवा दो लाख चैक बाऊस का दोषी करार देते हुए दो वर्ष कैद व 4 लाख हर्जाने की सजा सुनाई।