

जयपुर,(दिनेश कुमार शर्मा “अधिकारी “)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से सदस्य सचिव ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष 2022 में अप्रैल माह का विशेष थीम एक्शन प्लान पूरे प्रदेश की विभिन्न जिला न्यायालय एवं तालुका विधिक सेवा समितियों को जारी कर विशेष दिशा निर्देश कर दिए हैं। रालसा सचिव न्यायाधीश दिनेश गुप्ता न्यायधीश गुप्ता की ओर से जारी दिशानिर्देशों में बताया कि जिला विधिक सेवा सचिव नियमित रूप से समय-समय पर वर्ष भर गतिविधियां/कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को उन कार्यक्रमों से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेषित किया जाता है। रालसा द्वारा प्रेषित अप्रैल माह के एक्शन प्लान के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा वर्षभर कलेंडर प्रोग्राम के अनुसार कार्य किया जाता है। इस बार रालसा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को अप्रैल माह का विशेष एक्शन प्लान जारी कर प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को जेल/विमंदित बाल गृह/किशोर गृह/संप्रेषण गृह/बाल गृह/आश्रय गृह/विशेष गृह/नारी निकतेन/वन स्टॉप सेन्टर/स्वाधार गृह/रैन बसेरा/वरिष्ठ नागरिक गृह का समय−समय पर निरीक्षण कर तुरंत अपनी रिपोर्ट रालसा जयपुर कार्यालय भेजेंगे। इन परिसरों में उचित साफ-सफाई व स्वच्छता का वातावरण है। इन मे निवासरत व्यक्तियों को मानकों के अनुसार पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त संस्थानों में निवासरत व्यक्तियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उचित साधन और व्यवस्था है। वहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहा है, जिसका उचित कानूनी प्रतिनिधित्व ना हो रहा हो। जेल में प्रत्येक कैदी, चाहे विचाराधीन या दोषी, यदि उसका प्रतिनिधित्व उसके निजी वकील द्वारा नहीं किया गया है, तो ऐसे कैदी का प्रतिनिधित्व नि:शुल्क विधिक सहायता के तहत किया जाए। दोष सिद्धि के बाद उच्च न्यायालयों में अपील/पुनरीक्षण दायर करने के लिए कोई कैदी बिना कानूनी प्रतिनिधित्व ना रहे। पैरोल पर रिहाई, या कानून के तहत उपलब्ध अन्य राहत के लिए याचिका/आवेदन दायर करने के लिए, उचित कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी वाला कोई दोषी ना रहे। साथ ही इन संस्थानों के निरीक्षण के दौरान वहां पायी जाने वाली कमियों को दूर कराने हेतु संबधित विभागों से पत्राचार करने हेतु भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को रालसा द्वारा अप्रैल माह के एक्शन प्लान में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि उपरोक्त सभी विधिक सेवाओं की गतिविधियों को आयोजित करते समय, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति के अधिकारियों द्वारा, सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने वाले लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु अकर्मण्य लोक सेवकों की पहचान की जाएगी। निरीक्षण के दौरान पाई गई सभी कमियों और अकर्मण्य लोक सेवकों के कदाचार को इंगित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा एक रिपोर्ट राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाएगी, ताकि उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसी कमियों और अकर्मण्यता से अवगत कराया जा सके। साथ ही अप्रैल माह में विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, नालसा की विभिन्न योजनाओं पर शिविर, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर विधिक साक्षरता शिविर तथा नुक्कड नाटक व रेडियो टॉक शो के माध्यम से आमजन को विधिक साक्षर करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए है।