पुलिस कमिश्नर जयपुर विद्यार्थियों की शिकायत की जांच रिपोर्ट 5 अप्रैल तक पेश करें: रालसा सदस्य सचिव
रालसा ने भारत सरकार के सचिव एचआरडी मंत्रालय सचिव बीसीआई सचिव यूजीसी डीजीपी राजस्थान प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग को भी 5 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश
नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा “अधिकारी”)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने भारत सरकार के सचिव मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजस्थान सरकार, के डीजीपी, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग को ” शिवलिंग स्कूल आंफ लॉ एंड गवर्नेंस “ के सैकड़ों विद्यार्थियों की लिखित शिकायत पर तत्काल पर संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर जयपुर को शिकायत के तथ्यों की जांच कर 5 अप्रैल तक ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में शिडलिंग विधि विद्यालय के हजारों विद्यार्थियों ने 1 अप्रैल को व्यक्ति से उपस्थित होकर लिखित शिकायत पेश कर स्कूल प्रबंधन की मनमानी से परेशान होकर विधि विरुद्ध तरीके से विद्यार्थियों की उपस्थिति को कम दिखा कर मिड टर्म सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। विद्यार्थियों का कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने के कारण पूर्व में ही काफी समय व्यर्थ हो चुका है, ऐसे में स्कूल प्रबंधन विधि विरुद्ध मनमाने तरीके से कम उपस्थिति का भय दर्शा कर परीक्षा से वंचित कर रहा है ताकि एक्स्ट्रा टर्म दिखाकर मनमाने तरीके से अतिरिक्त धन वसूल सके और प्रबंधन ऐसा ही गत कई वर्षों से अवैध तरीके से विद्यालय को भी संचालित करता आ रहा है। स्कूल प्रबंधन पूर्व में भी इस तरह भय दिखा कर अवैध धन वसूली , चीटिंग, छल सहित अन्य कई धाराओं में अपराध कर रहा है।
रालसा सदस्य सचिव न्यायधीश दिनेश गुप्ता ने विद्यार्थियों की शिकायत को उनके भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को गंभीरता से लेते हुए प्रथम दृष्टया पर संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर जयपुर को निर्देशित कर कहा कि विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर 5 अप्रैल तक ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट तत्काल पेश करें साथ ही उपसचिव द्वितीय ने भारत सरकार के , सचिव, एचआरडी मिनिस्ट्री, सचिव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजस्थान सरकार, के पुलिस महानिदेशक , प्रमुख शासन सचिव गृह को नोटिस जारी कर तुरंत प्रभाव से जांच रिपोर्ट 5 अप्रैल तक रालसा कार्यालय में ईमेल के जरिए प्रेषित करने के आदेश जारी किए हैं।