बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के चलते दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी कर सीमावर्ती क्षेत्र में पाबंदियां लगाई है। आदेशों की अवेहलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत एक माह के साधारण कारावास की सजा व 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश आगामी दो माह तक के लिए प्रभावशाली रहेगा।
जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त निवासियों को जिसमें तहसील पूगल, खाजूवाला एवं कोलायत के ग्राम-बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चैगान, बैरियांवाली करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला भूरासर व मगनवाला में रात 7 से प्रातः 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के गमनागमन, विचरण व अन्य गतिविधियों से आदेश के जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।