बीकानेर। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में शामिल सभी स्कूटी योजनाओं में वितरित की जाने वाली स्कूटी के पंजीयन शुल्क, एक बारीय कर, सरजार्च एवं ग्रीन टैक्स में पूर्णतया छूट प्रदान की है। सीएम ने इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की प्रस्तावित अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है।
अब नहीं देने पड़ेंगे 5300 रुपए : उल्लेखनीय है कि वर्तमान में केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार दुपहिया वाहन के प्रथम रजिस्ट्रेशन के लिए फीस के रूप में 300 रुपए की राशि ली जाती है। वहीं, प्रति वाहन लगभग 5000 कर देय लगता है। ऐसे में छात्राओं को लगभग 5300 रुपये की छूट प्रदान की जाएगी।