पंचकूला : पंचकूला दंगा व हिंसा मामले की मुख्य आरोपी हनीप्रीत को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आज दोपहर बाद इस संबंध में याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। बता दें कि हनीप्रीत अंबाला जेल में बंद है और वह कल शाम तक जेल से बाहर आ सकती है।
बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की राजदार हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों पर से कोर्ट ने कुछ दिन पहले राजद्रोह की धारा हटा दी है। साध्वी यौन शोषण केस में राम रहीम को सजा होने के बाद पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को हिंसा भड़की थी, इसमें 36 लोगों की जान गई थी। डेरा समर्थकों ने कई गाड़ियों, पेट्रोल पंप और दफ्तरों में आगजनी की थी। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था। उस पर राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
पंचकूला हिंसा के बाद से पुलिस हनीप्रीत को ढूंढ रही थी, लेकिन वह 38 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आई। पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने हनीप्रीत को पंजाब से पकड़ा है। जेल में बंद हनीप्रीत की वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होती थी।
1200 पेज की चार्जशीट
पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें हनीप्रीत, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती
लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे।
पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत को मिली जमानत
यहां हुई थी हिंसा
पंचकूला में 25 अगस्त को माजरी चौक, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सूरज थिएटर नाका, सेक्टर 3, हाईवे, सेक्टर 2/4रोड, हैफेड बिल्डिंग की बैक साइड, हैफेड के सामने, सेक्टर 5 के पास हिंसा हुई थी। इसकी साजिश 17 अगस्त को सिरसा डेरे में रची गई।