बीकानेर। 2 करोड़ की रिश्वत मामले में निलंबित एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एनडीपीएस कोर्ट के जज ने सोमवार को दिव्या मित्तल को जमानत दी थी। मंगलवार को उनकी जमानत होनी थी, लेकिन राजकीय अवकाश घोषित होने के कारण कोर्ट बंद रहे। कोर्ट बंद होने के कारण जेल से रिहा करने के दस्तावेज तैयार नहीं हुए। बुधवार को कोर्ट खुलने पर जमानती दस्तावेज तैयार होने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया।
सोमवार को हुई थी जमानत
निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल की जमानत के मामले में सोमवार को अजमेर की एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जज के द्वारा दिव्या मित्तल के एडवोकेट के तर्कों से सहमत होते हुए मित्तल को जमानत दी गई थी। एडवोकेट चौहान ने बताया था- मित्तल को गिरफ्तार करने के बाद 4 अप्रैल को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया था। पहले दिन जज की ओर से जांच अधिकारी तंवर को मौखिक फटकार लगाई गई थी।
जज ने कहा था- सारे अपराध जमानती हैं। 59(3) की पालना अभी तक नहीं की गई, न तो लिखित परिवाद पेश हुआ। न ही स्टेट गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति ली गई। सोमवार को हुई सुनवाई में भी जज ने टिप्पणी करते हुए कहा था- आज तक कोई लिखित शिकायत (परिवाद) एसओजी की ओर से नहीं पेश नहीं की गई। न ही राज्य सरकार से पूर्व अनुमति पेश की गई।
– ये था मामला
2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर ACB टीम ने अजमेर में 16 जनवरी को SOG की ASP दिव्या मित्तल को पकड़ा था। मित्तल को एसीबी की टीम अजमेर से जयपुर लाई थी। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। दिव्या ने तस्करी के मामले में हरिद्वार की फार्मा कंपनी के मालिक काे गिरफ्तार नहीं करने की एवज में बर्खास्त पुलिसकर्मी सुमित कुमार के माध्यम से यह घूस मांगी थी। इसके बाद दिव्या को जेल हो गई थी। 31 मार्च को दिव्या को घूसखोरी के मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई थी।