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7 सितम्बर से खुलेगें राज्य में धर्मस्थल

-राजस्थान में कोरोना समीक्षा बैठक धर्मस्थल अब 1 सितंबर से नहीं, 7 सितंबर से खुलेंगे

– कोरोना कहर

■ प्रदेश में 1345 नए पॉजिटिव के साथ 74670 मरीज

■ 12 मौतों के साथ 992 मौतें

■ एक्टिव केस 14099

जयपुर । प्रदेश में कोराना संक्रमण के कारणआमजन के लिए बन्द किए गए धर्म स्थल 7 सितंबर सेआमजन के लिए खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कीअध्यक्षता में बुधवार को कोरोना संक्रमण को लेकर आयोजितसमीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय किया गया।

धार्मिक स्थलों पर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करना अनिवार्य होगा। समय-समय पर इन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज भी करना होगा। सबन्धित जिलों के कलक्टर एवं एसपी बड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर वहां व्यवस्थाएं देखेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय हों तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सही तरीके से की जाए।हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी तरह से हो पालना बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि असर यह देखने में आया है कि जहां-जहां भीड़ इकट्ठी होती है, वहां कोरोना संक्रमणके मामले बढ़ते हैं।

ऐसे में जिला प्रशासन, धर्म गुरूओं एवंधार्मिक स्थलों के संचालन के लिए गठित कमेटी के साथ-साथदर्शनार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग,मास्क पहनने तथा अधिक भीड़ एकत्र नहीं करने सहित भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरीतरह से पालना हो। उन्होंने आमजन से अपील की कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां तक संभव हो पूजा, उपासना, प्रार्थना और नमाज घर पर रहकर ही की जाए ताकि धर्म स्थलों पर भीड़ नहीं जुटे।

इस दौरान गहलोत ने कहा कि जिला स्तर पर जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि बड़े मन्दिरों में विशेष दिनों पर दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना हो। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रसाद, फूलमाला, अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घण्टीबजाने पर प्रतिबंध है। ऐसे में धार्मिक स्थल इसका पूरा ध्यान रखें। धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए बनी कमेटी/ट्रस्ट को वहां आने वाले दर्शनार्थियों को हेल्थ प्रोटोकॉल एवं कोरोना से बचाव के उपायों की अनुपालना सुनिश्चित करवानी होगी।मिठाई की दुकानों, थड़ी-ठेलों पर भीड़ एकत्र नहीं हो मुख्यमंत्री ने बारिश के मौसम एवं कोरोना संक्रमण को देखते हुए मिठाई की दुकानों, ठेले एवं थडिय़ों पर किसी तरह की भीड़ नहीं लगने देने एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी अनुपालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

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