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8 राशन डीलरों के लाइसेंस निलम्बित, एफआईआर दर्ज

– 3 लाख से अधिक पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के तहत लाभान्वित-गौतम
बीकानेर, 24 अप्रैल। कोरोना संकट के दौरान 8 राशन डीलरों द्वारा अनियमितता किए जाने पर उनके लाइसेंस निलम्बित कर एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान उपभोक्तओं को राशन कार्डों पर ओटीपी तथा बिना ओटीपी के राशन वितरण की व्यवस्था की गई थी। कुछ राशन डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्डो पर बिना ओ.टी.पी. पोस मशीन से अवैध ट्रांजेक्शन कर उपभोक्ताओं के राशन का दुरूपयोग करने की शिकायतें मिली थी। इनकी जांच के बाद इन राशन डीलरों के विरूद्ध निलम्बन एवं पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई की गई है। इनमें बीकानेर शहर के महावीर प्रसाद, वार्ड न. 25 बीकानेर ग्रामीण के पूराराम ग्राम नापासर तथा साबिर शाह ग्राम जामसर, लूणकरणसर के ताज मोहम्मद ग्राम लूणकरणसर व बंशीलाल ग्राम पीपेरा, कोलायत के सोहन सिंह, ग्राम सियाणा डीलर शामिल है। इसके अतिरिक्त राशन वितरण में अनियमितता पाये जाने पर जिले के 4 राशन डीलरों का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है, इनमें तहसील श्रीडूंगरगढ के मदन सिंह ग्राम केऊ, बीकानेर शहर के महेन्द्र कुमार, वार्ड संख्या 40, ललित कुमार धोबी, वार्ड संख्या 38 व मनोज कुमार वार्ड संख्या 03 शामिल है।

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