ओम एक्सप्रेस न्यूज़, बीकानेर/जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी एलएलपी कंपनी की याचिका पर अगली सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी, तब तक कंपनी के साझेदारों रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर पूर्व में लगाई रोक यथावत रहेगी।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कंपनी के साझेदारों रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा को ईडी के समक्ष 12 फरवरी को पूछताछ के लिए उपस्थित रहने को कहा था। रॉबर्ट और उनकी मां से ईडी ने जयपुर में पूछताछ की।
जिसके आधार पर अग्रिम जांच चल रही है। शुक्रवार को न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की एकलपीठ ने समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने अगली तिथि 19 जुलाई मुकर्रर करते हुए गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी के साझेदारों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 2 के तहत साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जांच कर रहा है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को कई बार सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। जिसे लेकर वाड्रा की कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।