बीकानेर, 7 जनवरी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आयोजित कलक्टर काॅन्फ्रेंस में विभागीय योजनाओ की समीक्षा के अंतर्गत राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजना- पालनहार योजना में लाभान्वित हो रहे पालनहारों-बच्चो के वार्षिक सत्यापन (रिन्यूवल) शीघ्र करवाऐं जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

इस संबंध में जिला कलक्टर महोदय द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि लाभान्वित हो रहे पालनहार बच्चों के वार्षिक सत्यापन शीघ्र करवाऐं। जिससे वंचित रहे पालनहारो का नियमित भुगतान दिया जाकर लाभान्वित किया जा सके।
इस संबंध में 31 दिसम्बर को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सभी मुख्य ब्लाॅक जिला अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल.डी पंवार द्वारा पालनहार योजना का परिचय, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज व आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा वार्षिक सत्यापन से वंचित बच्चों की सूची ब्लाॅकवार उपलब्ध करवाई गई।

यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक-बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये है। इसके तहत आने वाले बालक-बालिकाओं की देखभाल एवं पालन-पोषण की व्यवस्था परिवार के अंदर किसी निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। बालक- बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। (0 से 6 वर्ष के बालक-बालिकाओं का 500रूपये प्रतिमाह एवं 6 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह) दिया जाता है।
पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे 6-18 वर्ष के बच्चों के लिए विघालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र ई-मित्र पर अपलोड करना होता है जिससे शैक्षणिक सत्र में पूरे वर्ष नियमित भुगतान किया जाता है। 0-6 वर्ष के बच्चो के लिए आंगनबाडी से जुडे होने का प्रमाण पत्र ई-मित्र पर अपलोड करना होता है।
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