-: पीड़ित को तुरन्त राहत प्रदान करे
बीकानेर । जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी संज्ञान लेते हुए पीड़ित को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़ितों तथा गवाहों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
गौतम बुधवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं माॅनिटरिंग समिति की बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) सुनीता चैधरी, सहायक निदेशक अभियोजन, प्रशिक्षु आई.ए.एस.कनिष्क कटारिया,चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों की एफ.आई.आर. दर्ज होते ही तुरंत प्रकरण सहायता स्वीकृति हेतु भिजवाया जायें एवं थाना स्तर पर कोई प्रकरण लंबित नहीं रहे। इसी प्रकार न्यायालय में चालान पेश होने के तुरंत पश्चात चालान स्तर की राहत राशि स्वीकृति हेतु प्रकरण आॅनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर पीडित को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आॅनलाईन अग्रेषित करें। उन्होंने 2 माह से अधिक समय से लंबित 21 प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रतापूर्वक करने हेतु पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण नियमों की हो पालना-जिला कलक्टर ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण नियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी स्तर पर दर्ज प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए इसे राजस्व अधिकारियों की बैठक के एजेंडा में शामिल करने के निर्देश दिये। पंवार ने वृद्धजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।