-नियमों की पालना विवाह समारोह स्थल संचालक भी करेंगे-गौतम
बीकानेर। विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर इसे कोरोना एडवाइजरी का उल्लंघन मानते हुए जिला प्रशासन द्वारा संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने एक आदेश जारी कर सभी नागरिकों से कहा कि आगामी दिनों में होने वाले विवाह समारोह में कोविड-19 प्रोटोकाॅल (मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, सेनिटाइजर का उपयोग) की पालना करते हुए 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित न हों। साथ ही मुख्य मार्गों पर बारात प्रोसेस और डी.जे. के साथ आवागमन प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी व्यक्ति द्वारा एडवाइजरी की पालना न की गई तो सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
गौतम ने बताया कि विवाह समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों(50) को समारोह के दौरान मास्क का उपयोग करना होगा जिसमें दुल्हा दुल्हन भी शामिल रहेंगे ।साथ ही भवन संचालकों की भी यह जिम्मेवारी रहेगी कि वे विवाह समारोह करने वाले परिजनों को बताएगें कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जितने व्यक्ति निर्धारित किये गए है उनसे अधिक न हो। आदेश में बताया गया है कि कोविड-19 के प्रोटोकाॅल की पालना में कोताही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी।