नगरीय क्षेत्रों में रात 10 से प्रातः 6 बजे तक बाजार बंद के आदेश जारी
बीकानेर, 18 सितंबर। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर के जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बीकानेर नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका देशनोक, डूंगरगढ़ और नोखा के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त वाणिज्यिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान मॉल, कटले, दुकानें, सब्जी मंडी, गाड़े, अस्थाई दुकानें और भ्रमणशील ठेले आदि को रात 10 से प्रातः 6 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश के साथ ही प्रत्येक शनिवार को सायं 8 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक बाजार बंद रखने के आदेश को प्रत्याहारित कर लिया है। अब रविवार को भी नगर निगम बीकानेर व नगरपालिका नोखा, देशनोक तथा श्रीडूंगरगढ़ के सीमा क्षेत्र में स्थित सभी व्यापारिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल , कटले, दुकानें, सब्जी मंडी, अस्थाई दुकानें और सहित समस्त बाजार खोले जा सकेंगे।
इसी प्रकार बीकानेर उपखंड क्षेत्र में जोधपुर रोड बाईपास से जयपुर रोड बाईपास चैराहा, गंगानगर रोड बाईपास नीलकंठ नर्सरी के पास से होते हुए डीपीएस स्कूल से नाल रोड बाईपास होते हुए पुरानी चुंगी चैकी के दक्षिण तरफ से जोधपुर रोड़ बाईपास तक (समस्त बीकानेर शहरी क्षेत्र ) में सायं 8 से प्रातः 6 तक समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, कटले, दुकानें, सब्जी मंडी आदि को बंद रखने के आदेश भी प्रत्याहारित कर लिए गए हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभाव में रहेगी।